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नोएडा-गाजियाबाद में मिनी लॉकडाउन जारी, ये रहेंगे नियम और निर्देश

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उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में लगा 55 घंटे का लॉकडाउन शुक्रवार (17 जुलाई) रात 10 बजे से शुरू हो गया जो सोमवार की सुबह 5 बजे खत्म होगा. 55 घंटे के मिनी लॉकडाउन के दौरान दोनों जिलों में कई तरह के प्रतिबंध लागू रहेंगे. मिनी लॉकडाउन के दौरान शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5.00 बजे तक लोगों को घरों से बेवजह निकलना प्रतिबंधित रहेगा. वही, इस दौरान नोएडा-ग्रेटर नोएडा के सारे शासकीय कार्यालय खुले रहेंगे.

इस मिनी लॉक डाउन के लिए उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा दिशानिर्देश भी जारी कर दिए गए है, गाइडलाइन्स के हिसाब से ये रहेंगे नियम –

  • शुक्रवार रात को 10 बजे से शुरू हुए 55 घंटे के मिनी लॉकडाउन के दौरान लोगों का घरों से बेवजह निकलना प्रतिबंधित रहेगा। यह नियम सोमवार सुबह तक लागू रहेगा। नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
  • दोनों दिन जरूरत के हिसाब से नोएडा-ग्रेटर नोएडा के सारे शासकीय कार्यालय खुले रहेंगे।
  • शनिवार और रविवार को जरूरी सेवाओं वाले दफ्तर, मसलन बैंक और स्वास्थ्य संस्थान खुले रहेंगे।
  • शहरी व ग्रामीण इलाकों लगने वाले बाजार और गल्ला मंडी के साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं खुलेंगे। अन्य दिनों (शनिवार और रविवार) को छोड़कर इनके खुलने का समय00 बजे से रात 9.00 बजे तक रहेगा।

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  • शनिवार और रविवार को जिला-प्रशासन द्वारा सफाई एवं स्वच्छता व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए वृहद अभियान चलाया जाएगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी/कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे और इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे।
  • निर्माण कार्य जैसे एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन व निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।
  • सब्जी व फलों की सभी मंडियां व दुकानें पूर्ववत खुली रहेंगी।
  • सारे धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा

  • 55 घंटे के लॉकडाउन के दौरान शहरी के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक कारखाने चलते रहेंगे।
  • मास्क लगाने के साथ लोगों का शारीरिक दूरी के नियमों का पालन भी करना होगा।
  • मीडिया कर्मियों को पहले की तरह छूट मिलती रहेगी।
  • सफाई कर्मियों को भी छूट का लाभ मिलेगा।
  • बेवजह घरों से निकले लोगों और वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाएगी।

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