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टेरर फंडिंग मामले में अलगाववादी यासीन मलिक को दोषी करार, सजा के लिए 25 मई को सुनवाई

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नई दिल्ली: टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अलगाववादी यासीन मलिक को दोषी करार दिया है. दोषी यासीन मलिक की सजा निर्धारित करने को लेकर NIA कोर्ट में 25 मई को सज़ा पर बहस शुरू होगी.

 

मामले की सुनवाई कर रहे विशेष जज प्रवीण सिंह ने एनआईए अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो यासीन मलिक की आर्थिक स्थिति का आकलन करें. और उन्होंने सजा सुनाने के लिए 25 मई की तारीख तय की है.

 

दरसल, हाल ही में दोषी यासीन ने 2017 में कश्मीर घाटी में आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित एक मामले में दिल्ली की एक अदालत के सामने, कड़े गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और विभिन्न धाराओं के तहत लगाए गए सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया था. यासीन ने अदालत से कहा था कि वो अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को चुनौती नहीं देगा.