फैसले का दिन: शेख हसीना के भाग्य का फैसला करेगा बांग्लादेश ट्रिब्यूनल

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण सोमवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून पर जुलाई-अगस्त में भेदभाव-विरोधी छात्र आंदोलन के बाद हुई हिंसा से जुड़े मानवता के विरुद्ध अपराधों के आरोप लगाने वाले मामले में अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाएगा.
न्यायमूर्ति मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा मजूमदार की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ, न्यायाधिकरण-1, आज दोपहर फैसला सुनाएगी.
ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम और अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमां द्वारा राज्य की अंतिम दलीलें पेश करने के साथ, 23 अक्टूबर को अंतिम बहस पूरी हुई. राज्य द्वारा नियुक्त बचाव पक्ष के वकील मोहम्मद अमीर हुसैन ने आरोपियों का प्रतिनिधित्व किया, जबकि अभियोजक मिजानुल इस्लाम, गाजी एमएच तमीम, फारुक अहमद, मोइनुल करीम, एबीएम सुल्तान महमूद और अन्य उपस्थित थे.
न्यायाधिकरण ने पहले फैसला 13 नवंबर के लिए निर्धारित किया था, बाद में इसे 17 नवंबर के लिए पुनर्निर्धारित कर दिया.
22 अक्टूबर तक, सरकारी बचाव पक्ष ने फरार आरोपियों—शेख हसीना और असदुज्जमां खान कमाल—और वर्तमान “शाही गवाह”, पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून के लिए दलीलें पेश कीं.
अभियोजकों ने तीनों के लिए अधिकतम सजा की मांग की है. बचाव पक्ष ने मामून, दैनिक अमर देश के संपादक महमूदुर रहमान और नेशनल सिटिजन पार्टी के संयोजक नाहिद इस्लाम जैसे महत्वपूर्ण गवाहों की विश्वसनीयता को चुनौती देते हुए पूरी तरह से बरी करने का आग्रह किया. हुसैन ने उनके बयानों को सिरे से खारिज कर दिया और तर्क दिया कि मामून पर दबाव डाला गया था और महमूदुर रहमान के राजनीतिक पूर्वाग्रहों ने उनकी गवाही को कलंकित किया. मामून के वकील, जायद बिन अमजद ने बाद में गवाह-आरोपी की ओर से भी दलीलें पेश कीं.
10 जुलाई को एक बड़ा मोड़ आया, जब पूर्व पुलिस महानिरीक्षक मामून ने जुलाई-अगस्त के दंगों के दौरान हुई हत्याओं और हिंसा की सार्वजनिक रूप से ज़िम्मेदारी स्वीकार की. न्यायाधिकरण-1 के समक्ष पेश होते हुए उन्होंने कहा: “जुलाई-अगस्त के आंदोलन के दौरान हम पर लगाए गए हत्या और नरसंहार के आरोप सही हैं. मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ. मैं अदालत को पूरी सच्चाई उजागर करने में मदद करना चाहता हूँ.”
उनका यह कबूलनामा उसी दिन आया जब न्यायाधिकरण ने तीनों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए और उनकी रिहाई की याचिका खारिज कर दी.
अभियोजन पक्ष ने मानवता के विरुद्ध अपराधों के पाँच आरोप दायर किए हैं, जिनके समर्थन में व्यापक सामग्री उपलब्ध है: 8,747 पृष्ठों का दस्तावेज़, जिसमें 2,018 पृष्ठों के संदर्भ, 405 पृष्ठों के ज़ब्त किए गए साक्ष्य और 2,724 पृष्ठों की मृतकों की सूची शामिल है.
आज दोपहर को फैसला सुनाया जाएगा, और उम्मीद है कि यह फैसला न्यायाधिकरण के हाल के वर्षों के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक होगा.





