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नवजोत सिंह सिद्धू ने स्‍वास्‍थ्‍य कारणों का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट से सरेंडर के लिए मांगा समय, कोर्ट ने किया इंकार

फाइल फोटो
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नवजोत सिंह सिद्धू ने स्‍वास्‍थ्‍य कारणों का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट से सरेंडर के लिए मांगा समय, कोर्ट ने किया इंकार

 

कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के 34 साल पुराने एक रोड रेज मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक साल की जेल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट में स्‍वास्‍थ्‍य कारणों का हवाला देकर सरेंडर करने के लिए कुछ सप्‍ताह का समय मांगा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रहत नहीं मिली। ऐसे में आज सिद्धू के पटियाला कोर्ट में सरेंडर करने की संभावनाएं हैं।

इस मामले को लेकर हुई सजा 

सिद्धू और उनके सहयोगी रूपिंदर सिंह संधू 1988 की 27 दिसंबर को पटियाला में शेरांवाला गेट क्रॉसिंग के पास एक सड़क के बीच में खड़ी एक जिप्सी में थे। उस समय गुरनाम सिंह और दो अन्य लोग पैसे निकालने के लिए बैंक जा रहे थे। जब वे चौराहे पर पहुंचे तो मारुति कार चला रहे गुरनाम सिंह ने जिप्सी को सड़क के बीच में पाया और सिद्धू और संधू को इसे हटाने के लिए कहा। इससे दोनों पक्षों में बहस हो गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। इसी दौरान उन्होंने गुरनाम सिंह को मुक्का मार दिया, जिसके बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई।