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ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू, कोर्ट ने दिया सुझाव कहा जिला जज अपने मुताबिक करें सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट: फाइल फोटो
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ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू, कोर्ट ने दिया सुझाव कहा जिला जज अपने मुताबिक करें सुनवाई

 

आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर सुनवाई शुरू हो गई है। सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम तीन सुझाव देते हैं। पहला ट्रायल कोर्ट को मामले का निपटारा करने दें।  दूसरा, हमने एक अंतरिम आदेश पारित किया है जिसमें ट्रायल कोर्ट को किसी भी आदेश को देने पर रोक लगाई है उसे जारी रखा जाए, और तीसरा यह कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मस्जिद के अंदर पूजा के मामले की सुनवाई जिला न्यायाधीश द्वारा की जाए।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जिला जज अनुभवी होते हैं। उन्हें निर्देश नहीं दे सकते। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील अहमदी ने कहा कि मस्जिद में हमें वज़ू करने की अनुमति नहीं है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है जहां वज़ू किया जाता है। इसपर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम जिलाधिकारी से वैकल्पिक इंतजाम करने को कहेंगे। वहीं, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इसके भी इंतजाम किए गए हैं।

इसके साथ ही आयोग की रिपोर्ट लीक होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए और केवल न्यायाधीश के समक्ष पेश की जानी चाहिए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मीडिया में लीक बंद होनी चाहिए। रिपोर्ट कोर्ट में जमा करनी थी। हमें जमीन पर संतुलन और शांति की भावना बनाए रखने की जरूरत है। एक तरह से हीलिंग टच की जरूरत है. हम देश में संतुलन की भावना को बनाए रखने के लिए एक संयुक्त मिशन पर हैं।