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15 साल पुराना पीएफ खाता: नंबर भूल गए तो ऐसे करें पता, जानें आसान तरीका

नई दिल्ली. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की तरफ से जारी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) अब हर नौकरीपेशा व्यक्ति के लिए जरूरी पहचान बन गया है. 12 अंकों का यह खास नंबर किसी भी कर्मचारी के सभी पीएफ खातों को एक साथ जोड़ने का काम करता है. लेकिन जिन लोगों ने 2014 से पहले नौकरी की थी, उन्हें अपने पुराने पीएफ खाते ढूंढने और उसमें जमा पैसा निकालने में अक्सर दिक्कत आती है.

UAN आने से पहले क्या होता था

2014 में यूएएन सिस्टम शुरू होने से पहले हर कंपनी अपने कर्मचारियों को अलग पीएफ नंबर देती थी. जब कोई व्यक्ति नौकरी बदलता था तो उसे नया पीएफ नंबर मिलता था. इससे एक व्यक्ति के कई पीएफ खाते अलग-अलग जगहों पर बन जाते थे. यूएएन इसी परेशानी को दूर करने के लिए शुरू किया गया, ताकि सभी पीएफ खाते एक ही नंबर से जुड़े रहें.

पुराना पीएफ खाता कैसे ढूंढें

ईपीएफओ की वेबसाइट पर ज्यादातर सुविधाएं यूएएन के आधार पर काम करती हैं. इसलिए बहुत पुराने पीएफ नंबर को सीधे नाम या आधार से नहीं खोजा जा सकता. ऐसे पुराने खाते खोजने के लिए कुछ खास तरीके अपनाने पड़ते हैं.

कंपनी के नाम से खोजें: अगर पुरानी कंपनी का नाम याद हो तो ईपीएफओ वेबसाइट पर ‘एस्टेब्लिशमेंट सर्च’ का इस्तेमाल करें. कंपनी का नाम डालकर उसकी जानकारी पता की जा सकती है. अगर कंपनी अभी भी चल रही है तो वहां के एचआर से संपर्क किया जा सकता है.

UAN पता करें: अगर 2014 के बाद कहीं भी काम किया हो तो हो सकता है यूएएन पहले ही बन गया हो. ईपीएफओ वेबसाइट पर ‘नो योर यूएएन’ में जाकर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, आधार या पैन की मदद से यूएएन निकाला जा सकता है.

EPFO ऑफिस जाएं: सबसे आसान तरीका है नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय जाना. अपने साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, पुरानी कंपनी का नाम, नौकरी करने की तारीखें और कोई पुराना कागज ले जाएं. वहां के अधिकारी अपने रिकॉर्ड में देखकर पुराना पीएफ नंबर बता देंगे.

ऑनलाइन शिकायत करें: ईपीएफओ की शिकायत वेबसाइट (epfigms.gov.in) पर जाकर ‘पुराना पीएफ खाता’ वाली कैटेगरी में शिकायत दर्ज करें. जरूरी जानकारी देने पर ईपीएफओ मदद करता है.

पुराने खाते पर भी मिलता है ब्याज

ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक, नौकरी छोड़ने के 36 महीने बाद खाता बंद माना जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ब्याज रुक जाता है. चाहे आपने 3 साल पहले नौकरी छोड़ी हो या 15 साल पहले, जमा रकम पर ब्याज मिलता रहता है. यह ब्याज तब तक मिलता है जब तक आपकी उम्र 58 साल नहीं हो जाती या आप पूरा पैसा नहीं निकाल लेते.

पुराने पीएफ खाते से पैसा कैसे निकालें

अगर पुरानी कंपनी बंद भी हो गई हो, तो भी आपका पैसा ईपीएफओ के किसी कार्यालय में सुरक्षित रहता है. पैसा निकालने के लिए यह तरीका अपनाएं:

  • पहला काम: नजदीकी ईपीएफओ ऑफिस जाकर अपना पुराना पीएफ खाता नंबर पता करें.
  • दूसरा काम: अगर यूएएन नहीं है तो उसे बनवाएं और पुराने पीएफ खाते को यूएएन से जोड़वाएं.
  • तीसरा काम – ऑनलाइन तरीका: ईपीएफओ वेबसाइट पर लॉगिन करें. ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ में जाकर ‘क्लेम (फॉर्म 31, 19, 10सी)’ पर क्लिक करें. जरूरी जानकारी भरें और आधार से जुड़े बैंक खाते का नंबर दें. पैसा सीधे बैंक खाते में आ जाएगा.
  • तीसरा काम – ऑफलाइन तरीका: जिस ईपीएफओ ऑफिस में आपका खाता था वहां जाएं. जरूरी कागजात के साथ पीएफ निकासी फॉर्म भरें. जांच के बाद ऑफिस पैसा दे देगा.

विशेषज्ञों की सलाह है कि पुराने पीएफ खातों को जल्दी से जल्दी ढूंढकर यूएएन से जोड़ लेना चाहिए. यह आपकी मेहनत की कमाई है और इस पर लगातार ब्याज मिलता रहता है.

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