दिल्ली: प्रदूषण के मद्देनजर राजधानी में ग्रैप-1 की पाबंदियां लागू, इन कामों पर लगी रोक

दिल्ली: प्रदूषण के मद्देनजर राजधानी में ग्रैप-1 की पाबंदियां लागू, इन कामों पर लगी रोक
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का पहला चरण मंगलवार सुबह 8 बजे लागू कर दिया है। राजधानी में अब GRAP -1 की पाबंदिया लागू रहेंगी। बता दें कि वर्ष 2023 की तुलना में इस साल ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के पहले चरण की पाबंदियां छह दिन बाद लगी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले साल दिल्ली की गुणवत्ता छह अक्टूबर को ही 200 का आंकड़ा पार कर “खराब” श्रेणी में पहुंच गयी थी। जबकि इस साल यह स्थिति 13 अक्टूबर को बनी।
आयोग ने सीपीसीबी, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी (डीसीसीसी) और एनसीआर से संबंधित राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण कमेटी को प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। इसके तहत पर्यावरण से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने नागरिकों से ग्रैप के नागरिक चार्टर में बताए गए उपायों का पालन करने की अपील की है।
ग्रैप-1 में क्या-क्या होती है पाबंदिया
ग्रैप-1 लागू होने के बाद होटलों और रेस्तरां में कोयला और जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता । इसके अलावा पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों (BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल) के संचालन पर सख्त निगरानी रखी जाती है।
आम नागरिकों के लिए दिए गए यह निर्देश:
- अपनी कार, बाइक, स्कूटर इत्यादि वाहनों का इंजन ठीक रखें। -वाहनों के टायरों में उचित वायुदाब बनाकर रखें।
- अपने वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसी) अपडेट रखें। -वाहन को लाल बत्ती पर बंद करके रखें।
- खुली जगह में कूड़ा कचरा न फेंके।
- वायु प्रदूषण फैलाने वाले गतिविधियों को 311 एप, ग्रीन दिल्ली एप व समीर एप के माध्यम से रिपोर्ट करें।
- दस साल से पुराने डीजल एवं 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन नहीं चलाएं।





