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‘महाप्रभु जगन्नाथ’ पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, धार्मिक आयोजन के बाद होगी रिलीज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एनिमेटेड फिल्म ‘महाप्रभु जगन्नाथ’ की रिलीज को मंजूरी दे दी है। हालांकि अदालत ने निर्देश दिया कि फिल्म को रथ यात्रा समाप्त होने के बाद, यानी 28 जुलाई या उसके बाद ही सिनेमाघरों में रिलीज किया जाए। पहले यह फिल्म 17 जुलाई को रिलीज होने वाली थी।

सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला फिल्म निर्माताओं की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें उन्होंने ओडिशा हाई कोर्ट के फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि फिल्म को पहले ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में केवल रथ यात्रा के दौरान किसी तरह का विवाद या कानून-व्यवस्था की समस्या न हो, इसलिए रिलीज की तारीख आगे बढ़ाई गई है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि बच्चों के लिए बनाई गई एक एनिमेटेड फिल्म से लोगों की धार्मिक आस्था प्रभावित नहीं होगी। साथ ही अदालत ने पूछा कि क्या ऐसी फिल्म वास्तव में किसी की श्रद्धा को कम कर सकती है।

विवाद तब शुरू हुआ जब श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने फिल्म के कुछ दृश्यों पर आपत्ति जताई। प्रशासन का कहना था कि फिल्म में भगवान जगन्नाथ को कुछ जगहों पर पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं से अलग तरीके से दिखाया गया है। भगवान को बोलते हुए और युद्ध करते हुए दिखाए जाने पर भी आपत्ति दर्ज कराई गई थी।

फिल्म निर्माताओं की ओर से अदालत में कहा गया कि यह बच्चों के लिए बनाई गई एक काल्पनिक एनिमेटेड फिल्म है, ठीक वैसे ही जैसे ‘बाल गणेश’ और ‘बाल हनुमान’ जैसी फिल्में बनाई गई थीं। उन्होंने यह भी कहा कि CBFC से मंजूरी मिलने के बाद फिल्म पर दोबारा सेंसर जैसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।

निर्माताओं ने यह भी बताया कि फिल्म ‘जय जगन्नाथ’ नाम की एनिमेटेड सीरीज पर आधारित है, जो पिछले करीब दो साल से यूट्यूब पर उपलब्ध है और उसे 100 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिल्म ‘महाप्रभु जगन्नाथ’ रथ यात्रा की सभी रस्में पूरी होने के बाद सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

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न्यूज़ मोबाइल ब्यूरो

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