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सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा EWS कोटे पर अहम फैसला, सरकारी नौकरियों में EWS कोटे 10% आरक्षण मिलने का है मामला

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सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा EWS कोटे पर अहम फैसला, सरकारी नौकरियों में EWS कोटे 10% आरक्षण मिलने का है मामला

 

आज सोमवार यानी 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट EWS कोटे से मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था को लेकर अहम फैसला सुनाएगा। कोर्ट में सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को EWS आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट यह फैसला सुबह साढ़े 10 बजे तक सुना सकता है। बता दें कि अदालत ने EWS कोटे की वैधयता को चुनौती देने वाली 30 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई के बाद 27 सिंतबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पांच संदस्यीय संविधान पीठ इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी।

मामले में मैराथन सुनवाई लगभग सात दिनों तक चली, जहां वरिष्ठ वकीलों ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में तर्क दिया जिसके बाद (तत्कालीन) अटार्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईडब्ल्यूएस कोटे के बचाव में अपने तर्क रखे।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलने को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताया और इसे रद करने की मांग की गयी है। सरकार ने कोर्ट में कानून का समर्थन करते हुए कहा था कि यह कानून अत्यंत गरीबों के लिए आरक्षण देने के लिए बनाया गया है। इस लिहाज से यह संविधान के मूल ढांचे को मजबूत करता है। यह आर्थिक न्याय की अवधारणा को सार्थक करता है। इसलिए इसे मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं कहा जा सकता।