नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अदालत ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आदेश को सुरक्षित रख लिया है.
जैन का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि “उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है.” अभियोजन पक्ष ने कहा कि मामले में शामिल गवाहों को धमकी दी जा रही है. उन्होंने आगे कहा कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.
विशेष सीबीआई न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने मंगलवार को लंबी सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया. अदालत 18 जून को आदेश सुना सकती है.
सत्येंद्र जैन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने कहा कि सत्येंद्र जैन के भाग जाने की कोई संभावना नहीं है. जांच के दौरान वह भारत से बाहर चला गया और वापस आ गया. साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है. और अंत में, गवाहों को धमकी की कोई शिकायत नहीं है. एजेंसी ने चश्मदीदों के बयान दर्ज कर लिए हैं. वह 7 बार ईडी के सामने भी पेश हुए थे और उनके बयान दर्ज किए गए थे.”
(एजेंसी इनपुट के साथ)