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विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार, संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की रखी मांग

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भारतीय बैंकों को हजारों करोड़ रुपये का चूना लगाकर फरार हुए कारोबारी ने विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. दर्ज याचिका में माल्या ने अनुरोध किया है कि उसकी और उसके रिश्तेदारों की संपत्ति को कुर्क करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए.

याचिका में माल्या ने यह भी कहा है कि कथित अनियमितताओं के मामलों का सामना कर रहे किंगफिशर एयरलाइंस की संपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियां कुर्क नहीं होनी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई इस याचिका पर अब 29 जुलाई को सुनवाई होगी.

यह पहली बार नहीं है जब माल्या ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है. इससे पहले पिछले महीने माल्या ने अपने खिलाफ धन शोधन रोकथान कानून के तहत चल रहे मामलों को रोकने का अनुरोध सुप्रीम कोर्ट से किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

इसके साथ ही संपत्ति कुर्क न किए जाने को लेकर ऐसी ही याचिका माल्या ने बॉम्बे हाइकोर्ट में भी दायर की थी जिसे 11 जुलाई को कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

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बता दें कि इसी साल 5 जनवरी को विशेष अदालत ने माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था. इसके बाद अदालत ने उसकी संपत्तियां कुर्क करने के लिए कार्यवाही शुरू की थी.

भागोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत सरकार के पास आर्थि वालों की क अपराध करने संपत्ति जब्त करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के अधिकार हैं. इस कानून में यह प्रावधान किया गया है कि आर्थिक अपराध करने वाले भगोड़ों की देश के भीतर और बाहर सभी बेनामी संपत्तियां जब्त की जाएंगी.

विजय माल्या ने भारतीय बैंको को 9 हजार करोड़ रुपये से अधिक का चूना लगाया था. विजय माल्या इस समय ब्रिटेन में भी प्रत्यपर्ण की कार्रवाई का सामना कर रहा है. फिलहाल माल्या जमानत पर बाहर है.