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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ‘दिल्ली-NCR में 2 दिसंबर तक लागू रहेंगी ग्रेप-4 की पाबंदिया’

Supreme Court (file photo)
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ‘दिल्ली-NCR में 2 दिसंबर तक लागू रहेंगी ग्रेप-4 की पाबंदिया’

देश की राजधानी दिल्ली व एनसीआर में प्रदूषण का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेप 4 के प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर के इलाके में 2 दिसंबर तक ग्रेप 4 की पाबंदियां लागू रहने का फैसला दिया है। स्कूलों को छोड़कर अन्य स्थानों पर ग्रैप-4 लागू रहेगा।

कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट से पता चलता है कि अधिकारी ग्रैप-4 के तहत पाबंदियों को सही तरीके से लागू करने में विफल रहे हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने सुनवाई के दौरान खुलासा किया कि उसने दिल्ली पुलिस आयुक्त, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) आयुक्त और दिल्ली परिवहन विभाग सहित प्रमुख अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

असंतोष व्यक्त करते हुए, न्यायालय ने एक रिपोर्ट की ओर इशारा किया जिसमें महत्वपूर्ण प्रवर्तन अंतरालों का विवरण दिया गया था, इसे “घोर विफलता” करार दिया। पीठ ने CAQM को गैर-अनुपालन के दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती।

इस सप्ताह की शुरुआत में, न्यायालय ने सामान्य रूप से GRAP-IV प्रतिबंधों को कम करने से इनकार कर दिया, लेकिन स्कूलों को शारीरिक कक्षाएं फिर से शुरू करने की अनुमति दी। इसने स्वीकार किया कि कई छात्र स्कूलों में दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन पर निर्भर हैं, ऑनलाइन सीखने में संघर्ष करते हैं, और घर पर एयर प्यूरीफायर तक उनकी पहुँच नहीं है। यह निर्णय शिक्षा को प्राथमिकता देने और खराब वायु गुणवत्ता के कारण होने वाली स्वास्थ्य चिंताओं को दूर करने के बीच संतुलन बनाता है।

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