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EC ने विपक्षी दलों की मतगणना प्रक्रिया में बदलाव की मांग को किया खारिज

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समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि चुनाव आयोग ने 22 राजनीतिक दलों द्वारा 23 मई को होने वाली वोटों की गिनती के तरीके में अंतिम समय में बदलाव करने की मांग को ख़ारिज कर दिया है.

मंगलवार को, 22 राजनीतिक दलों के नेताओं ने चुनाव आयोग के सामने संयुक्त रूप से यह मांग रखी थी कि अगर वीवीपीएटी सत्यापन के दौरान कहीं भी कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो उस विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों के 100 प्रतिशत वीवीपीएटी पेपर स्लिप की गिनती की जानी चाहिए। ‘

आयोग ने विपक्षी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल को बताया था कि इस प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए बुधवार को मतदान पैनल की बैठक होगी।

कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी ने पूछा,“हमने पिछले डेढ़ महीने में इन्हीं मुद्दों को उठाया। उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया?”

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फ़िलहाल, 23 मई को होने वाली काउंटिंग में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से यादृच्छिक रूप से चुने गए पांच मतदान केंद्रों में वीवीपीएटी पेपर स्लिप को ईवीएम में दर्ज वोटों से मिलाकर देखा जाएगा.

इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को 23 मई को 17 वीं लोकसभा चुनावों की मतगणना के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के साथ वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) के 100 प्रतिशत मिलान की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया था.