पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर द्वारा पत्रकार प्रिय रमानी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में सुनवाई के लिए सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर दिल्ली की रॉउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए.
इससे पहले 4 मई को, यौन उत्पीड़न की शिकायत के बाद पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर द्वारा दायर मानहानि के मामले में एमजे अकबर अपना बयान दर्ज करने के लिए एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल के सामने पेश हुए थे, जिस दौरान उन्होंने पत्रकार प्रिया रमानी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को बेबुनियाद बताया था.
#MJAkbar arrives in Delhi's Rouse Avenue court for cross-examination in the defamation case he has filed against journalist #PriyaRamani pic.twitter.com/05rhYod9tn
— NewsMobile (@NewsMobileIndia) May 20, 2019
4 मई को ही दिल्ली की अदालत ने 20 मई को उनके मामले में कार्रवाई जारी रखने को कहा था.
पूर्व विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में पिछले साल अक्टूबर में आपराधिक मानहानि का केस दायर किया था। उन्होंने रमानी पर आरोप लगाया था कि झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है.
प्रिया रमानी ने 10 अप्रैल को अदालत के समक्ष दोषी नहीं होने का अनुरोध किया था और अदालत द्वारा अकबर की आपराधिक शिकायत पर मानहानि के आरोपों के बाद मुकदमा चलाने का दावा किया था.
#MeToo कैंपेन के दौरान अकबर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली रमानी पहली महिला थीं.
अकबर के खिलाफ लगाए गए आरोपों ने उन्हें 17 अक्टूबर 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था.