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दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निवीर योजना को माना सही, सभी दलीलों को किया खारिज

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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया, जिसमें भारतीय सेना के लिए पिछली भर्ती योजना के अनुसार नामांकन फिर से शुरू करने की मांग की गई थी.

 

कोर्ट ने याचिका रद्द करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना राष्ट्रहित में है और यह हमारे सैन्य बलों को बेहतर बनाने के लिए लाई गई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल 15 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

 

दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि “यह योजना राष्ट्रीय हित में और यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि सशस्त्र बल बेहतर सुसज्जित हों.”

 

पीठ ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को सही ठहराया और कहा कि अदालत को उक्त योजना में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है. सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी केंद्र सरकार के लिए उपस्थित हुईं और अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों को आयु में छूट का लाभ दिया गया है.