उन्नाव रेप कांड के मुख्य आरोपी और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर तीस हज़ारी कोर्ट ने शुक्रवार को कड़ी कार्रवाई करते हुए उस पर अलग अलग धाराओं के तहत आरोप तय किये.
कोर्ट ने विधायक कुलदीप सेंगर पर आइपीसी की धारा 120b, 363, 366, 109, 376(i) और पॉक्सो एक्ट 3&4 के तहत आरोप तय किए हैं. यानी कोर्ट ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर गैंगरेप और पॉस्को एक्ट 120 बी के तहत आरोप तय किए हैं. कोर्ट का कहना है कि सेंगर के खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त साक्ष्य है.
Unnao Rape Case: Delhi's Tis Hazari Court has passed order on charges under relevant sections of Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act. https://t.co/85LtrKl0nI
— ANI (@ANI) August 9, 2019
तीस हजारी कोर्ट ने गवाहों के मामले में उत्तर प्रदेश के डीजीपी को भी निर्देश जारी किए हैं.
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इससे पहले सीबीआई ने दिल्ली की एक अदालत को बताया था कि उत्तर प्रदेश के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता से मारपीट की और राज्य के तीन पुलिस अधिकारियों एवं पांच अन्य के साथ मिलीभगत से उसे हथियार कानून मामले में फंसा दिया था.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है. पीड़िता को भी इलाज के लिए एम्स लाया गया है. जहां उसका उपचार चल रहा है. घायल पीड़िता के वकील को भी एम्स लाया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया कि पीड़िता के परिवार वालों के रहने की उचित व्यवस्था एम्स के आस-पास की जाए. साथ ही सीबीआई से गवाहों की सुरक्षा पर सील बंद रिपोर्ट मांगी गई है.
पीड़िता ने सीबीआई को जो बयान दिए उसको सीबीआई ने जज के सामने रखा था. सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि उस वक्त वहां (घर) पर कोई मौजूद नहीं था. वहां पर सुरक्षा कर्मी भी नहीं थे. पीड़िता ने वहां जाने के बारे में घर में किसी को नहीं बताया था. शशि उसे पीछे के दरवाजे से घर के अंदर ले गया.