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दिल्ली में बाइक टैक्सी पर लगेगी रोक? दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई

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दिल्ली में बाइक टैक्सी पर लगेगी रोक? दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई

 

दिल्ली सरकार द्वारा राजधानी में बाइक टैक्सी पर लगाई गयी रोक के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली सरकार ने राजधानी में चलने वाली बाइक टैक्सी पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया था। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट आज यानी सोमवार को बाइक-टैक्सी संचालित करने वाली कंपनियों के संबंध में दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इसमें हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है।

गौरतलब है कि, दिल्ली सरकार ने फरवरी 2023 में राजधानी में बिना समुचित लाइसेंस के चल रही ऐप बेस्ड बाइक टैक्सी सर्विस पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया था। जिसे कैब एग्रीगेटर्स ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। केस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामले में अंतिम नीति आने तक एग्रीगेटर्स को सेवाएं जारी रखने का फैसला दिया था।

इसके बाद दिल्ली सरकार ने 26 मई को हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की वेकेशन बेंच सुनवाई कर रही है।

बता दें कि बाइक टैक्सी को बैन करने के पीछे केजरीवाल सरकार का तर्क है कि टैक्सी के तौर पर सिर्फ कॉमर्शियल रजिस्ट्रेशन वाले व्हीकल्स का ही इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि टैक्सी के तौर पर चल रही बाइक्स कॉमर्शियल नहीं प्राइवेट रजिस्ट्रेशन वाले हैं।

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