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UP में जनसंख्या नीति 2021 का ड्राफ्ट तैयार; दो बच्चे होने पर इस तरह होगी चांदी, ज़्यादा पर ऐसे आएगी आफत

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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रदेश का यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसको वेबसाइट पर अपलोड कर जनता से 19 जुलाई तक राय मांगी गई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग, जनता की राय पर विचार करेगा और बाद में राज्य सरकार को सौंप देगा।

क्या है ड्राफ्ट में ?

इस ड्राफ्ट में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपायों के रास्ते सुझाए गए हैं। दो या कम बच्चे वाले अभिभावकों को तमाम सुविधा दी जा रही है जबकि अधिक बच्चे वाले अभिभावकों को कई सुविधाओं से वंचित करने का प्रावधान है।

जनसंख्या दिवस पर जारी होगी जनसंख्या नीति 2021-30।

उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व जनसंख्या दिवस यानी 11 जुलाई को अपनी नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी करने की तैयारी भी कर ली है। सरकार इसको विश्व जनसंख्या दिवस पर जारी करेगी। उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति में उन लोगों को प्रोत्साहन प्रदान करने पर ध्यान केंद्गित करने की संभावना है जो जनसंख्या नियंत्रण में मदद करेंगे।

यहाँ पर देखें सरकार की जनसंख्या नीति 2021-30 का ड्राफ्ट।

आयोग ने ड्राफ्ट अपनी वेबसाइट http://upslc.upsdc.gov.in/ पर अपलोड कर दिया है और 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी गई है। बता दे आयोग के मुताबिक इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए कोई सरकारी आदेश नहीं है। आयोग ने खुद की प्रेरणा से ड्राफ्ट तैयार किया है।

अब जानें क्या है ड्राफ्ट में –

दो से कम बच्चे है तो मज़े में रहेंगे माता- पिता।

राज्य विधि आयोग द्वारा बनाये गए यूपी जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण व कल्याण) विधेयक-2021 के ड्राफ्ट में लिखा है कि इसमें दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का प्रस्ताव है यानी अगर ये ड्राफ्ट लागू हो जाता है और नियम में आ जाता है तो 2 से ज़्यादा बच्चे वालों को न तो स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने की अनुमति होगी और न ही सरकारी नौकरियों में आवेदन देने की।

यह भी जानें –

  • अगर यह एक्ट लागू हुआ तो दो से अधिक बच्चे पैदा करने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन और प्रमोशन का मौका नहीं मिलेगा।
  • इसके साथ ही दो से अधिक बच्चे वालों को 77 सरकारी योजनाओं व अनुदान से भी वंचित रखने का प्रावधान है।
  • अगर यह लागू हुआ तो एक वर्ष के भीतर सभी सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों स्थानीय निकाय में चुने जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वह इसका उल्लंघन नहीं करेंगे।
  • कानून लागू होते समय उनके दो ही बच्चे हैं और शपथ पत्र देने के बाद अगर वह तीसरी संतान पैदा करते हैं तो प्रतिनिधि का निर्वाचन रद करने व चुनाव ना लडऩे देने का प्रस्ताव होगा।
  • इतना ही नहीं सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन तथा बर्खास्त करने तक की सिफारिश है।

नसबंदी करवाने पर मिलेगा इंक्रीमेंट तथा प्रमोशन का लाभ।

नई जनसंख्या नीति में अगर परिवार के अभिभावक सरकारी नौकरी में हैं और नसबंदी करवाते हैं तो उन्हेंं अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं देने की सिफारिश की गई है।

प्राइवेट नौकरी वालों को ऐसे मिलेगा लाभ।

दो बच्चों वाले दंपत्ति अगर सरकारी नौकरी में नहीं हैं तो उन्हेंं पानी, बिजली, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट व अन्य सुविधाएं देने का प्रस्ताव है। एक संतान पर खुद से नसबंदी कराने वाले हर अभिभावकों को संतान के 20 वर्ष तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा शिक्षण संस्था व सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की सिफारिश है। इसके अंतर्गत सरकारी नौकरी वाले दंपती को चार अतिरिक्त इंक्रीमेंट देने का सुझाव है।

गरीबी रेखा से नीचे वाले कराएँगे नसबंदी तो बेटे के लिए मिलेगा 80 हज़ार और बेटी के लिए 1 लाख।

इतना ही नहीं अगर दंपती गरीबी रेखा के नीचे हैं और एक संतान के बाद ही स्वैच्छिक नसबंदी करवाते हैं तो उनके बेटे के लिए उसे 80 हजार और बेटी के लिए एक लाख रुपये एकमुश्त दिए जाने की भी सिफारिश है।

उल्लंघन करने पर नौकरी जाना तय।

कानून लागू हुआ तो एक वर्ष में सभी सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों, स्थानीय निकाय में चुने जनप्रतिनिधियों को शपथपत्र देना होगा कि वह इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। इसमें सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन रोकने व बर्खास्त करने तक की सिफारिश है।

लेकिन जुड़वाँ बच्चे हुए तो ……….

हालांकि, ऐक्ट लागू होते समय प्रेगेनेंसी हैं या दूसरी प्रेगनेंसी के समय जुड़वा बच्चे होते हैं तो ऐसे केस कानून के दायरे में नहीं आएंगे। अगर किसी का पहला, दूसरा या दोनों बच्चे नि:शक्त हैं तो उसे भी तीसरी संतान पर सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। तीसरे बच्चे को गोद लेने पर भी रोक नहीं रहेगी।

एक से ज्यादा शादियां करने पर यह है खास प्रावधान।

आयोग ने ड्राफ्ट में धाॢमक या पर्सनल लॉ के तहत एक से अधिक शादियां करने वाले दंपतियों के लिए खास प्रावधान किए हैं। अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक शादियां करता है और सभी पनयिों से मिलाकर उसके दो से अधिक बच्चे हैं तो वह भी सुविधाओं से वंचित होगा। हर पत्नी सुविधाओं का लाभ ले सकेगी।

महिला भी करेगी अगर 1 से ज़्यादा शादी तो उसके लिए भी नियम होंगे सख्त।

वहीं, अगर महिला एक से अधिक विवाह करती है और अलग-अलग पतियों से मिलाकर दो से अधिक बच्चे होने पर उसे भी सुविधाएं नहीं मिलेंगी।

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