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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से BJP नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को मिली राहत, 10 मई तक कार्रवाई नहीं

Ani: File Photo
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से BJP नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को मिली राहत, 10 मई तक कार्रवाई नहीं

 

भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गाभाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। मोहाली कोर्ट के अरेस्ट वारंट के खिलाफ हुई सुनवाई में कोर्ट ने बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगा दी है।

पंजाब पुलिस की तरफ से पिछले महीने उनके खिलाफ दर्ज एक मामले के संबंध में मोहाली की अदालत द्वारा अरेस्ट वारंट जारी करने के कुछ घंटों बाद बग्गा ने इसे चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था। जस्टिस अनूप चितकारा ने आधी रात से ठीक पहले अत्यावश्यक आधार पर बग्गा की याचिका पर अपने आवास पर सुनवाई की।

बग्गा के वकील चेतन मित्तल ने हाई कोर्ट के आदेश की जानकारी देते हुए कहा, ’10 मई तक कोई दंडात्मक कदम नहीं।’ हाई कोर्ट बग्गा की उस याचिका पर 10 मई को विचार करेगा, जिसमें पिछले महीने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि अदालत ने गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है।