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नागार्जुन के कन्वेंशन सेंटर पर चला बुलडोजर, अभिनेता ने कार्रवाई को बताया ‘गैरकानूनी’

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हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया और संपत्ति निगरानी और संरक्षण (HYDRAA) प्राधिकरण ने शनिवार को हैदराबाद में अभिनेता अक्किनेनी नागार्जुन के एन कन्वेंशन सेंटर को ध्वस्त कर दिया. यह कार्रवाई राज्य में जल निकायों और सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने वाले अवैध निर्माणों को हटाने के लिए चल रहे अभियान का हिस्सा थी. विध्वंस अभियान शनिवार तड़के शुरू हुआ, जिसमें हाइड्रा अधिकारी मौके पर पहुंचे.

 

हालाँकि, नागार्जुन ने विध्वंस पर अपनी व्यथा व्यक्त की और कहा कि यह गैरकानूनी तरीके से, स्थगन आदेश के खिलाफ और बिना किसी पूर्व सूचना के किया गया था.

 

10 एकड़ में फैले इस कन्वेंशन सेंटर ने तम्मिडीकुंटा झील पर अतिक्रमण कर रखा था. जांच में पाया गया कि केंद्र का 1.12 एकड़ क्षेत्र झील के फुल टैंक लेवल (FTL) के भीतर था, जबकि 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र झील के बफर जोन में आता है. यह अवैध निर्माण भूमि उपयोग और पर्यावरण के कई नियमों का उल्लंघन करता है.

 

अभिनेता ने एक्स को लिखा और लिखा, ” उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए किसी भी तरह से नियम और कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है. जिस जमीन पर यह सेंटर बना है, वह पट्टा लैंड है और टैंक प्लान का एक हिस्सा भी इसके लिए नहीं गिराया गया था. यह बिल्डिंग प्राइवेट लैंड पर बनी है और जिस इमारत को गिराने का पहले नोटिस आया था, उस पर कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया है.”

नागार्जुन ने कहा कि डिमोलिशन गलत जानकारी के आधार पर किया गया है. इमारत गिराने से पहले कोई जानकारी नहीं दी गई. कानून का पालन करने वाले नागरिक होने के मुताबिक, मैं खुद इस इमारत को गिरा देता, अगर कोर्ट ने इससे संबंधित ऑर्डर दिया होता. लेकिन मामला अभी लंबित है. मैं ये इसलिए पोस्ट कर रहा हूं ताकि ये साफ हो जाए कि हमारे द्वारा अवैध निर्माण या अतिक्रमण नहीं किया गया. पब्लिकली इस बात की गलत धारणा न बने, इसलिए मैं इसे रिकॉर्ड पर रख रहा हूं. हम न्यायालय से अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में कोर्ट से राहत की मांग करते हैं.

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