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भारत के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान आज, जाने कुछ अहम बातें

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 भारत के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान आज, जाने कुछ अहम बातें

भारत के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान आज यानी सोमवार को होगा क्योंकि रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा इस चुनाव के लिए दो उम्मीदवार हैं।

राष्ट्रपति पद के चुनाव से जुड़ी कुछ अहम बातें :

  • सोमवार को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में कुल 4,809 मतदाता मतदान करेंगे।
  • मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच संसद और राज्य विधानसभाओं में होगा।
  • वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी।
  • NDA की उम्मीदवार मुर्मू को बीजू जनता दल (BJD), युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (YSRCP), बहुजन समाज पार्टी (BSP), ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK), तेलुगु देशम पार्टी (TDP), जनता दल (सेक्युलर) का समर्थन प्राप्त है। ), शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के दोनों धड़े।
  • मुर्मू झारखंड की पूर्व राज्यपाल और ओडिशा की पूर्व मंत्री हैं। यदि वह राष्ट्रपति के तौर पर चुनी जाती हैं, तो वह भारत की पहली राष्ट्रपति होंगी जो आदिवासी समुदाय से आती हैं और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी।
  • इस बीच, सिन्हा ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी उम्मीदवार के रूप में नामित होने से पहले टीएमसी से इस्तीफा दे दिया।
  • विपक्ष के सिन्हा, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रह चुकें हैं, जो बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए, उन्हें कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी), आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) का समर्थन प्राप्त है।
  • भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार, राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित पुडुचेरी प्रदेश संघ सहित सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं।
  • राज्यसभा और लोकसभा या राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होने के पात्र नहीं हैं और इसलिए, वे चुनाव में भाग लेने के हकदार नहीं हैं। इसी तरह, विधान परिषदों के सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक नहीं होते हैं।
  • राज्य विधान सभाओं और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य संविधान के अनुच्छेद 55(2) द्वारा शासित होता है।