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दिल्ली में GRAP-3 लागू: कई गतिविधियों पर कड़ी रोक, स्कूल बंद होने की तैयारी

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है. आनंद विहार, पालम से लेकर लाल किला-चांदनी चौक इलाके तक एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) लगातार 400 के पार दर्ज किया गया. हालात बिगड़ते देख वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने तुरंत प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू करने का फैसला लिया है.
इस निर्णय के साथ राजधानी में कई कड़े प्रतिबंध लग सकते हैं. कक्षा 5 तक के स्कूल बंद किए जा सकते हैं, जबकि कंपनियों को कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मॉडल पर संचालित करने की सलाह दी जा सकती है.
GRAP-3 के तहत क्या-क्या होगा प्रभावित
- निर्माण और वाहनों पर रोक
- ध्वस्तीकरण और गैर-जरूरी निर्माण गतिविधियों पर तत्काल रोक लगेगी.
- पुराने डीजल वाहनों को सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं होगी.
- सीमेंट, बालू समेत निर्माण सामग्री की ट्रकों से ढुलाई पर भी रोक लागू होगी.
- दिल्ली और बाहर से आने वाली डीजल बसों की एंट्री पर भी पाबंदी लग जाएगी.
- शिक्षा व्यवस्था में बदलाव
- कक्षा 5 तक के स्कूलों को बंद कर ऑनलाइन मोड में पढ़ाई की अनुमति दी जाएगी.
- औद्योगिक और अन्य गतिविधियों पर सख्ती
- स्टोन क्रशर और खनन संबंधी कार्यों को बंद करने का आदेश रहेगा.
- इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर के उपयोग पर भी रोक लगा दी जाएगी.
- कंपनियों के लिए निर्देश
- कार्यालयों को कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मॉडल अपनाने की सलाह दी जाएगी, ताकि सड़कों पर वाहनों की संख्या कम हो सके.
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