दिल्ली में देशी शराब की दुकानों के लाइसेंस की बढ़ी अवधि, 30 सितंबर तक चलेंगी दुकानें
सोमवार को दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में देशी शराब बेचने वालों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने अब देशी शराब की दुकानों के लाइसेंस की अवधि को दो महीने यानी 30 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है, क्योंकि नई निविदाओं (tenders) को अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकी है। इस बाबत सोमवार सुबह आदेश भी जारी कर दिया गया है।
Delhi government gives an extension of two months to liquor shops with L-3/33 license to operate till 30th September pic.twitter.com/3lLcupW1oM
— ANI (@ANI) August 1, 2022
इसके साथ ही संबंधित अधिकारीयों ने बताया कि इस बीच दिल्ली सरकार द्वारा रविवार को एक महीने का विस्तार दिए जाने के बावजूद ऐसी दुकानें जिनमें भारतीय और विदेशी ब्रांड की शराब बेंची जाती हैं, वे बंद रहेंगी क्योंकि इसे अभी तक उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने मंजूरी नहीं दी है।
दरअसल दिल्ली में एक अगस्त से प्राइवेट शराब की दुकानों के बंद होने से शराब की कमी के मद्देनजर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार नई आबकारी नीति को दो महीने बढ़ाते हुए एल-3/33 लाइसेंस के तहत देशी शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस की समय सीमा को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है।