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मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर लगाई रोक

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नई दिल्ली: पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम रिमार्क’ को लेकर मानहानि के मामले में राहत दे दी है. अदालत ने निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें राहुल गांधी को 12 अप्रैल को पेश होने और अपना पक्ष रखने को कहा गया था.

 

इससे पहले, राहुल गांधी ने पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी द्वारा दायर मानहानि के मामले में निचली अदालत द्वारा जारी समन को रद्द करने की मांग की.

 

राहुल गांधी के वकील वीरेंद्र राठौर ने एएनआई से बात करते हुए कहा, ‘हमने एक याचिका दायर की थी. जब कोई मामला पहले से ही सूरत की अदालत में चल रहा है तो उसी मामले में दूसरी अदालत में दूसरी सुनवाई नहीं हो सकती है, यह अवैध है.

 

उन्होंने आगे कहा कि “अगली सुनवाई 15 मई को है और तब तक निचली अदालतों की सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है. कोर्ट ने उनकी दलील को स्वीकार करते हुए उन्हें राहत दे दी. अब उन्हें पटना की निचली अदालत में पेश नहीं होना पड़ेगा.

 

राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत में ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी पर एक आपराधिक मानहानि मामले में पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है. उन्हें लोकसभा से और अयोग्य घोषित कर दिया गया था.