विदेश

ऑस्ट्रेलिया: 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन

ऑस्ट्रेलिया 10 दिसंबर से दुनिया के सबसे सख्त ऑनलाइन सुरक्षा कानूनों में से एक लागू करने जा रहा है, जिसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। बड़े टेक प्लेटफॉर्म जैसे Meta, Instagram और Snapchat पहले ही नाबालिग यूजर्स के अकाउंट हटाने या बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। यह पूरा नियम Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024 के आधार पर लागू किया जा रहा है, जिसे पिछले साल ऑस्ट्रेलियाई संसद ने पास किया था और जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाना है। शुरुआत में सोशल मीडिया कंपनियों ने इस कानून का विरोध किया, लेकिन अब उन्होंने इसे मान लिया है और तैयारी शुरू कर दी है।

कानून के तहत Instagram, Facebook, Threads, TikTok, YouTube, X, Snapchat, Reddit, Twitch और Kick जैसे प्लेटफॉर्म 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन होंगे। दूसरी ओर WhatsApp, Messenger, Discord, Roblox, YouTube Kids और Pinterest जैसे प्लेटफॉर्म इस प्रतिबंध में शामिल नहीं हैं, क्योंकि इन्हें मैसेजिंग या गेमिंग आधारित सेवाएं माना गया है। eSafety के आंकड़ों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में 13 से 15 साल के 4.4 लाख यूज़र Snapchat पर, 3.5 लाख Instagram पर और 1.5 लाख Facebook पर सक्रिय हैं। अधिकारियों का कहना है कि देश में 16 साल से कम के लगभग 96 प्रतिशत बच्चे सोशल मीडिया पर मौजूद हैं और यही वजह है कि इस कानून का असर बहुत बड़ा होगा।

सोशल मीडिया कंपनियों ने उन नाबालिग यूज़र्स को सलाह दी है कि वे अपने फोटो, डेटा और संपर्क डाउनलोड कर लें। यदि कोई बच्चा चाहे तो अपना अकाउंट फ्रीज़ कर सकता है, जिसे 16 साल की उम्र पूरी होने पर फिर से चालू किया जा सकेगा, अन्यथा अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि सोशल मीडिया बच्चों में ऑनलाइन बुलिंग, मानसिक तनाव, चिंता, तुलना का दबाव और कई खतरनाक संपर्कों का खतरा बढ़ा रहा है। यही कारण है कि नए नियमों के तहत कंपनियों को उम्र की जांच के लिए उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करना होगा, ताकि सिर्फ सेल्फ-डिक्लेरेशन के आधार पर अकाउंट न बनाए जा सकें। अब उम्र की पुष्टि के लिए AI आधारित चेहरा पहचान, उम्र का स्वचालित अनुमान और पहचान पत्र आधारित वेरिफिकेशन की व्यवस्था की जाएगी।

नए नियमों के अनुसार 16 साल से कम बच्चे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कंटेंट देख सकेंगे, लेकिन उनका सोशल मीडिया अकाउंट नहीं होगा। यदि कोई कंपनी कानून का पालन करने में विफल रहती है तो उस पर 32.8 मिलियन डॉलर यानी लगभग 50 करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। विवादों के बीच लिया गया यह फैसला ऑस्ट्रेलिया को उन पहले देशों में शामिल कर देता है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर सोशल मीडिया इस्तेमाल की न्यूनतम उम्र तय की है। सरकार का कहना है कि यह कदम डिजिटल दुनिया में बच्चों की सुरक्षा और उनके मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बेहद आवश्यक है।

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न्यूज़ मोबाइल ब्यूरो

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