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वायु प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पंजाब और हरियाणा सरकार को मिली फटकार

दिल्ली-NCR में बढ़ रहे वायु प्रदूषण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. वायु प्रदूषण मामले में जस्टिस अभय एस ओक, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेच ने सुनवाई की.

 

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा पराली जलाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाी न करने पर कड़ी आपत्ति जताई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर यह सरकारें वाकई कानून लागू करने में दिलचस्पी रखती हैं तो कम से कम एक मुकदमा तो होना ही चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव से कहा कि करीब 1080 उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई, लेकिन आपने सिर्फ 473 लोगों से मामूली चुर्माना वसूला है. आप 600 या उससे ज्यादा लोगों को छोड़ रहे हैं. हम आपको साफ-साफ बता दें कि आप उल्लंघनकर्ताओं को यह संकेत दे रहे हैं कि उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जाएगा. यह पिछले तीन सालों से हो रहा है.

 

केंद्र सरकार ने कहा कि हमने दोनों राज्यों हरियाणा और पंजाब के सचिव पर्यावरण, अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. उन्होंने जवाब दाखिल किए हैं. इस पर जस्टिस ओक ने कहा कि यह परेशान करने वाली बात है. कानून आपको मुकदमा चलाने की अनुमति देता है. वह लगातार आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं. आप सिर्फ नोटिस जारी कर रहे हैं.

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