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बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, सभी प्राथमिकियों को दिल्ली स्थानांतरित करने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश

फाइल फोटो
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बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, सभी प्राथमिकियों को दिल्ली स्थानांतरित करने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश

आज बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व बीजेपी नेता नूपुर शर्मा को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान के मामले में नुपुर शर्मा के खिलाफ हुई सभी प्राथमिकियों को एक साथ क्‍लब कर उन्‍हें दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जांच पूरी होने तक नूपुर शर्मा को अंतरिम सुरक्षा भी देने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि उसकी ओर से जारी आदेश आगे भी लागू रहेगा और इसी मामले में भविष्‍य में दर्ज की जाने वाली किसी भी नई प्राथमिकी पर भी प्रभावी रहेगा। मालूम हो कि पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान को लेकर नुपुर शर्मा के खिलाफ विभिन्‍न राज्‍यों में कई मामले दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों से नुपुर शर्मा को बड़ी राहत मिली है। अब उन्‍हें अलग अलग राज्‍यों में मामलों को लेकर विभिन्‍न अदालतों में पेश होने की जरूरत नहीं होगी।

बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने एक न्यूज चैनल पर डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान दिया था, जो बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं और दुनियाभर में उनके बयान की निंदा होने लगी. नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन होने लगे थे. इसके बाद एक जून को महाराष्ट्र में उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का केस दर्ज हुआ और दो जून को ही महाराष्ट्र में उनके खिलाफ दूसरा मामला दर्ज हुआ था. इस तरह से शर्मा के खिलाफ देश में कुल नौ एफआईआर दर्ज की गईं थी. विवाद को बढ़ता देख बीजेपी ने 5 जून को नूपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया था.