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ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्षकारों को बड़ा झटका, कोर्ट ने की कार्बन डेटिंग और ‘शिवलिंग’ की वैज्ञानिक जांच की मांग खारिज

ज्ञानवापी मस्जिद: फाइल फोटो
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वाराणसी: वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मस्जिद परिसर में कार्बन डेटिंग और ‘शिवलिंग’ की वैज्ञानिक जांच की मांग वाली हिंदू पक्ष की मांग को खारिज कर दिया है. साथ ही यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवेहलना नहीं होनी चाहिए.

वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच की मांग कर रहे हिंदू पक्षकारों की उम्मीदों को जिला अदालत से बड़ा झटका लगा है. वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मस्जिद परिसर में कार्बन डेटिंग और ‘शिवलिंग’ की वैज्ञानिक जांच की मांग वाली हिंदू पक्ष की मांग को खारिज कर दिया है. अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि जहां कथित शिवलिंग मिला था, उसे सुरक्षित रखा जाए.

 

इससे पहले अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 11 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें इससे पहले 12 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन वकील की मौत के कारण सुनवाई टल गई थी. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए आज यानी 14 अक्टूबर शुक्रवार को तय की थी.

 

गौरतलब है कि ज्ञानवापी के वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग को हिंदू पक्ष आदिविशेश्वर कह रहा है तो वहीं मुस्लिम पक्ष मात्र इसे एक फव्वारा बता रहा है. इसी को प्रमाणित करने के लिए हिंदू पक्ष वजूखाने में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग कर रहा है.