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चुनाव आयोग ने पुडुचेरी के एक मतदान केंद्र में फिर मतदान कराने के दिए आदेश

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चुनाव आयोग ने पुडुचेरी संसदीय क्षेत्र के कामराज नगर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र नंबर -10 पर 18 अप्रैल को हुए मतदान को अमान्य घोषित कर दिया है.

बुधवार को एक आदेश में, चुनाव आयोग ने कहा कि पुन: मतदान 12 मई को सुबह 7 से शाम 6 बजे के बीच होगा.

पुडुचेरी के निर्वाचन अधिकारी को चुनाव आयोग द्वारा दिए गए पत्र में लिखा था,“सभी भौतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, चुनाव आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 58 की उप-धारा (2) के तहत घोषणा की कि पुडुचेरी संसदीय क्षेत्र के 10-कामराज नगर विधानसभा क्षेत्र का स्टेशन नंबर 10 पर 18 अप्रैल, 2019 को हुए मतदान को निरर्थक घोषित कर दिया गया है.”

चुनाव आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मतदान क्षेत्रों में व्यापक प्रचार किया जाए.

चुनाव आयोग ने अधिकारी को राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को ताजा मतदान के बारे में सूचित करने का भी निर्देश दिया.

इससे पहले मंगलवार को आयोग ने 11 अप्रैल को त्रिपुरा पश्चिम संसदीय क्षेत्र में 168 मतदान केंद्रों पर हुए मतदान को निरर्थक घोषित कर दिया था और 12 मई को फिर से मतदान का आदेश दिया था.

पुडुचेरी लोकसभा सीट 18 अप्रैल को मतदान के लिए गई थी. मतों की गिनती 23 मई को होगी.