राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू यादव को देवघर कोषागार मामले में रांची हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. झारखंड हाई कोर्ट ने मामले में सजा की आधी अवधि को संज्ञान में लेकर लालू यादव की जमानत की अर्जी को स्वीकार कर लिया.
Jharkhand High Court grants bail to RJD leader Lalu Prasad Yadav in the fodder scam case relating to Deoghar treasury. (File pic) pic.twitter.com/wWYloD6bew
— ANI (@ANI) July 12, 2019
हाईकोर्ट ने लालू यादव को 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने लालू को पासपोर्ट जमा कराने का आदेश दिया है.
लालू यादव की जमानत की अर्जी को लेकर आखिरी सुनवाई पांच जुलाई को हुई थी, जिसमे कोई निष्कर्ष न निकलने पर तारिख को 12 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया था.
लालू प्रसाद की जमानत पर हाई कोर्ट में सुनवाई करते हुए जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया.
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एस.एन. मिश्रा की विशेष सीबीआई अदालत ने चाईबासा ट्रेजरी से फर्जीवाड़ा करके 37 करोड़ रुपये निकालने के मामले में 16 लोगों को दोषी ठहराया था. सीबीआई की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा को इसी मामले में 2013 में दोषी ठहराया था.