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आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला, 17 मार्च तक  मनीष सिसोदिया ED की रिमांड पर 

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आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला, 17 मार्च तक  मनीष सिसोदिया ED की रिमांड पर 

आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई दिल्ली अदालत ने 21 मार्च तक स्थगित किया। वहीं, इसी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सिसोदिया की रिमांड की मांग पर सुनवाई जारी है। ईडी ने कोर्ट से सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी है। जिसके लिए राउज एवेन्यू कोर्ट ने AAP नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 17 मार्च तक ED की रिमांड पर भेज दिया है।

ED ने कहा है कि शराब नीति केस में 7 और लोगों को नोटिस भेजा है, ताकि उन्हें सिसोदिया के आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की जा सके। ईडी ने अपनी दलीलों में सिसोदिया के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ निजी कंपनियों को थोक व्यापार देने की साजिश के तहत नीति को लागू किया गया था।

निजी संस्थाओं को थोक लाभ मार्जिन का 12% तय करने का भी लगाया आरोप। ईडी ने दिल्ली कोर्ट को बताया कि साजिश विजय नायर ने अन्य लोगों के साथ मिलकर की थी और आबकारी नीति थोक विक्रेताओं के लिए असाधारण लाभ मार्जिन के लिए लाई गई थी।

ईडी ने कहा कि हम सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांग रहे हैं। इसपर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में AAP नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 17 मार्च तक ED की रिमांड पर भेज दिया है।