आप विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका, ख़ारिज हुई जमानत याचिका
आप विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अमानतुल्ला खान की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले उनकी पिछली ज़मानत याचिका ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी थी। उन्हें ED ने जांच के लिए समन भेजा था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने AAP विधायक अमानतुल्ला खान की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले उनकी पिछली ज़मानत याचिका ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी थी। उन्हें ED ने जांच के लिए समन भेजा था।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 11, 2024
बता दें कि आप विधायक अमानतुल्ला खान पर आरोप हैं कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए मानदंडों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से विभिन्न लोगों की भर्ती कराई है। ईडी ने आरोप लगाया है कि अमानतुल्ला खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती के एवज में बड़ी रकम ली है। अमानतुल्ला ने इस पैसे को अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने के लिए निवेश भी किया।
अमानतुल्ला खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़ी है। आरोप है कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए 32 लोगों की अवैध रूप से भर्ती की थी। इस केस में ईडी ओखला विधायक के परिसरों पर पहले छापेमारी भी कर चुकी है। ईडी ने दावा किया है कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती से ‘‘अपराध की भारी आय’’ अर्जित की है।