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आंध्र प्रदेश: चंद्रबाबू नायडू को उच्च न्यायलय से मिली बड़ी राहत, कौशल विकास मामले में कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत 

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आंध्र प्रदेश: चंद्रबाबू नायडू को उच्च न्यायलय से मिली बड़ी राहत, कौशल विकास मामले में कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत 

 

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को आज यानी मंगलवार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय के वकील सुनकारा कृष्णमूर्ति ने बताया कि न्यायालय ने उन्हें कौशल विकास घोटाले मामले में चार हफ्तों की अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को 24 नवंबर तक के लिए सशर्त जमानत दी है।

हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, चंद्रबाबू नायडू को 24 नवंबर तक के लिए जमानत दी गई है। उन्हें 24 नवंबर को सरेंडर करने के लिए कहा गया है। कोर्ट 10 नवंबर को उनकी मुख्य जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने उन्हें अस्पताल जाने के अलावा किसी भी अन्य तरह के कार्यक्रम में न जाने का आदेश दिया है। उन्हें खास तौर पर मीडिया और राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने के लिए कहा गया है।

बता दें कि चंद्रबाबू नायडू को 371 करोड़ रुपये के कौशल विकास घोटाले में नौ सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। राज्य के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने उन्हें नौ सितंबर को सुबह करीब छह बजे ज्ञानपुरम में बस में सोते वक्त गिरफ्तार किया था। सीआईडी का दावा है कि नायडू के ही नेतृत्व में मुखौटा कंपनियों के जरिये सरकारी धन को निजी संस्थाओं में हस्तांतरित करने की साजिश रची गई।

गौरतलब है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने वर्ष 2018 में इस घोटाले की शिकायत की थी। मौजूदा सरकार की जांच से पहले जीएसटी इंटेलिजेंस विंग और आयकर विभाग भी घोटाले की जांच कर रहे थे।