स्वाति मालीवाल मामले में विभव कुमार को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने इन शर्तों पर दी राहत
राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट व बदसलूकी के मामले में विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार को जमानत देते हुए टिप्पणी भी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आरोपी 100 दिन से अधिक से हिरासत में है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, यह साधारण चोट का मामला है।
अदालत ने कहा कि जब चोटें साधारण हों तो आप किसी व्यक्ति को 100 दिनों से अधिक समय तक जेल में नहीं रख सकते। औसत दर्जे की रिपोर्ट देखें। आपको यहां दोनों में संतुलन बनाना होगा न कि जमानत का विरोध करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ विभव को जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच पूरी हो गई है और चार्जशीट दाखिल हो गया है। ऐसे में हम ज्यादा दिन तक याचिकाकर्ता को जेल में नहीं रख सकते हैं।
इन शर्तों पर कोर्ट ने दी जमानत
- आरोपी सीएम के घर और ऑफिस न जाए
- अहम गवाहों के बयान जल्दी दर्ज हों.
- आरोपी और उससे जुड़े लोग केस पर टिप्पणी न करें.
- आरोपी को कोई ऐसा पद न दिया जाए जिससे वह केस को प्रभावित कर सके.
- विभव को सीएम का निजी सचिव या ऐसा कोई पद न दिया जाए.
- जिस पार्टी (आप) से आरोपी जुड़ा है, उसके नेता इस केस पर टिप्पणी न करें.
- कोर्ट (पुलिस के वकील से)- अगर आरोपी सहयोग नहीं करता तो आप आवेदन दाखिल कर सकते हैं.
- 3 महीने में अहम गवाहों के बयान निचली अदालत दर्ज करे.