अहमदाबाद: स्वयंभू संत आसाराम को एक शिष्या के साथ बलात्कार के जुर्म में गुजरात के गांधीनगर स्थित सत्र अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है. सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डीके सोनी ने वर्ष 2013 में दर्ज इस रेप केस में सोमवार को आसाराम को दोषी पाया था, जबकि आसाराम की पत्नी समेत छह अन्य लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था.
गांधीनगर सत्र न्यायालय ने स्वयंभू संत आसाराम को एक दशक पुराने यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। pic.twitter.com/CbKYj1W1rh
— NewsMobile Samachar (@NewsMobileHindi) January 31, 2023
पब्लिक प्रोसिक्यूटर आर.सी. कोड़ेकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, आसाराम को 374, 377 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. पीड़िता को 50 हजार रुपए का मुआवजा देने के लिए भी कहा गया है.
बता दें, आसाराम के खिलाफ वर्ष 2013 में एक महिला ने रेप का मामला दर्ज कराया था.आसाराम इन दिनों राजस्थान के जोधपुर की जेल में रेप के एक अन्य मामले में सजा काट रहे हैं. अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस थाने में दर्ज FIR के अनुसार, आसाराम ने 2001 से 2006 के बीच उस महिला से कथित तौर पर कई बार रेप किया. महिला के अनुसार, आसाराम ने इस घटना को शहर के बाहर बने अपने आश्रम में अंजाम दिया था.