‘मोदी सरनेम’ वाले बयान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दोषी करार, सूरत कोर्ट ने सुनाया फैसला
कथित मोदी सरनेम वाली टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी आज यानी गुरुवार को सूरत कोर्ट में पेश हुए। जहां कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया। पिछले चार सालों से राहुल गांधी पर मानहानि का मामला चल रहा था। इससे पहले कोर्ट ने 17 मार्च को इस मामले में सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा लिया था।
गुजरात | सूरत ज़िला अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनकी कथित 'मोदी सरनेम' टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया है। pic.twitter.com/NunER6ycfs
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 23, 2023
आज सूरत जिला अदालत उनके कथित ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सूरत जिला न्यायालय पहुंचे। राहुल सुबह दिल्ली से सूरत पहुंचे। उनकी सुरक्षा में 150 जवान तैनात किए गए हैं। कोर्ट के बाहर भी सुरक्षा सख्त की गई।
गौरतलब है कि गुजरात की सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर चार साल बाद फैसला सुनाया, इस दौरना सूरत की सीजेएम कोर्ट ने सुबह 11 बजे फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को इस मामले में 2 साल कैद की सज़ा भी सुनाई लेकिन इसके बाद ही उन्हें ज़मानत मिल गई।
क्या है पूरा मामला
दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल ने अपने भाषण में कहा था कि चोरों का सरनेम मोदी है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी। इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी तीन बार कोर्ट में पेश हुए थे। आखिरी बार अक्टूबर 2021 की पेश के दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था।