बिकरू कांड के एकॉउंटर में मारे गए आरोपी अमर की पत्नी ख़ुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, दो साल से जेल में बंद थी पत्नी
आज यानी बुधवार को कानपुर के बिकरू कांड में मुख्य आरोपित अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। गौरतलब है कि सुनवाई से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने खुशी दुबे की जमानत का विरोध करते हुए अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था।
यूपी सरकार ने शीर्ष अदालत में खुशी की जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि वह गिरोह को सक्रिय कर सकती है। हालांकि इस पर कोर्ट ने कहा कि घटना के समय उसकी उम्र 17 साल से भी कम थी। सुप्रीम कोर्ट ने खुशी को जमानत देते हुए कहा कि अब इस केस में ट्रायल शुरू हो गया है, इसलिए अब उसे जेल में रखने की जरूरत नहीं है. उच्चतम न्यायालय ने खुशी को हर हफ्ते संबंधित पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के लिए कहा है।
बता दें कि दो जुलाई 2020 की रात बिकरु गांव में गैंगेस्टर विकास दुबे और उसके गुर्गों ने पुलिस टीम पर हमला कर सीओ समेत आठ पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। इस घटना से दो दिन पहले ही अमर दुबे से शादी कर खुशी बिकरु गांव पहुंची थी। बिकरू कांड के कुछ दिन बाद ही पुलिस ने मुठभेड़ में अमर दुबे को मार गिराया था। इसके बाद पुलिस ने उसकी पत्नी खुशी दुबे को आरोपी बनाकर जेल भेज दिया था। पुलिस ने खुशी दुबे पर फर्जी दस्तावेज लगाकर सिम लेने का मामला दर्ज किया था।
Thank you very much for sharing, I learned a lot from your article. Very cool. Thanks.