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नाबालिग पहलवान यौन शोषण मामला: बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली पुलिस से क्लीन चिट, कहा- कोई सबूत नहीं मिले

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नई दिल्ली: नाबालिग पहलवान के यौन उत्पीड़न मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली पुलिस ने नाबालिग पहलवान के यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी है. दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ ‘पॉक्सो की धारा के तहत अपराध का संकेत देने’ के लिए ‘कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है’ और पटियाला हाउस कोर्ट से पॉक्सो मामले को रद्द करने की सिफारिश की.

 

दिल्ली पुलिस PRO सुमन नलवा ने मीडिया को बताया कि, हमने बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ धारा 354, 354-A एवं D के अंतर्गत चार्जशीट दाखिल की है और विनोद तोमर के ख़िलाफ़ धारा 109, 354, 354 (A), 506 के ख़िलाफ़ चार्जशीट दायर की है. हमने POCSO में शिकायतकर्ता और कथित आरोपी के बयान के तहत कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है.

 

POCSO मामले में, जांच पूरी होने के बाद, हमने शिकायतकर्ता यानी नाबालिग पीड़िता के पिता और स्वयं पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने का अनुरोध करते हुए धारा 173 CrPC के तहत एक पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की है: दिल्ली पुलिस

 

बता दें कि, दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 7 पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों में गुरुवार को दो अदालतों में चार्जशीट दाखिल की. एक चार्जशीट 6 बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज केस में रॉउज एवन्यू कोर्ट में दाखिल की गई. जबकि दूसरी चार्जशीट पटियाला कोर्ट में नाबालिग की शिकायत पर दर्ज केस में दाखिल की गई. नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों में दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण को क्लीन चिट दी है.

 

दिल्ली पुलिस ने 550 पेज की अपनी रिपोर्ट में बताया है कि POCSO की शिकायत को लेकर कोई सबूत नहीं मिला है. दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में केस को रद्द करने के लिए रिपोर्ट लगाई. पटियाला हाउस कोर्ट में 550 पन्नो की कैंसिलेशन रिपोर्ट फ़ाइल की गई है. पुलिस ने POCSO मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है. रिपोर्ट नाबालिग पहलवान के बयान के आधार पर कोर्ट में दर्ज की है. इस मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी.

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