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WFI प्रमुख के खिलाफ FIR की मांग वाली पहलवान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण मामले के विरोध में पहलवानों के अनुरोध पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है. अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले में पहचान छुपाने के लिए सात शिकायतकर्ता पहलवानों के नामों को न्यायिक रिकॉर्ड से हटाने का भी आदेश दिया और सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तारीख तय की है.

 

गौरतलब है कि सात महिला पहलवानों ने अपने यौन उत्पीड़न के आरोप में प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का आरोप लगाते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था.

 

भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने खिलाड़ियों द्वारा लगाए गए “गंभीर” आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज करने की उनकी मांग पर दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है.

 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के बारे में याचिका में गंभीर आरोप लगाए हैं. इस मामले पर इस अदालत द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है.”

 

टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया और विश्व चैम्पियनशिप पदक विजेता विनेश फोगट सहित कई राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पहलवानों ने रविवार को जंतर-मंतर पर अपना धरना फिर से शुरू कर दिया और आरोपों की जांच करने वाले निरीक्षण पैनल के निष्कर्षों का सार्वजनिक खुलासा करने की मांग की.

 

पहलवानों ने सोमवार को धमकी दी कि अगर डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई तो वे उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे.

 

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)