यूपी सरकार की तोड़फोड़ कानून के दायर में हुई या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अगले तीन दिनों में मांगा जवाब
भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपूर शर्मा द्वारा दिये गए विवादित बयान पर उत्तर प्रदेश में हिंसा हुई थी। जिसके बाद यूपी सरकार ने इस मामले के कथित आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके घरों में बुलडोज़र से तोड़- फोड़े की। इसी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए जमीयत उलेमा-ए-हिंद की तरफ से याचिका दायर की गयी थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है और तीन दिनों में जवाब मांगा है।
#SupremeCourt ने यूपी सरकार से जमीयत-उलमा-ए-हिंद और अन्य की याचिकाओं पर 3 दिन में जवाब दाखिल करने के लिए कहा,जिसमें #UttarPradesh के अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई है कि राज्य में संपत्तियों पर उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई कार्रवाई नहीं किया जाए। pic.twitter.com/bXvTBJ9xFc
— NewsMobile Samachar (@NewsMobileHindi) June 16, 2022
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में बुलडोजर कार्रवाई पर सरकार से जवाब मांगा है. नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछा है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है क्या वह कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है या नही? सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार ये स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी तोड़फोड़ की कार्रवाई कानून की प्रक्रिया के अनुसार हो। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि राज्य को सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए. कोर्ट ने रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसी भी रिपोर्ट हैं कि ये बदले की कार्रवाई है, ये सही भी हो सकती हैं और गलत भी।