सुप्रीम कोर्ट ने आज कांवड़ यात्रा को अनुमति देने के फैसले पर उत्तर प्रदेश सरकार से एक बार फिर विचार करने को कहा है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से सोमवार तक का समय देते हुए कहा कि तब तक अपने फैसले से कोर्ट को अवगत कराए नहीं तो कोर्ट आदेश जारी कर देगा।
Supreme Court says it is of prima facie view that "it concerns all of us & is at the heart of the fundamental right to life. The health of citizens of India & right to life is paramount, all other sentiments whether being religious is subservient to this basic fundamental right."
— ANI (@ANI) July 16, 2021
Supreme Court asks the Uttar Pradesh government to apprise the court about its decision on Monday, otherwise, it will pass an order
— ANI (@ANI) July 16, 2021
यूपी सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करे नहीं तो हम आदेश जारी करेंगे: SC
जस्टिस आर एफ नरीमन ने कहा कि कोविड ने सभी को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि हम सब भारत के नागरिक हैं और यूपी सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करे, नहीं तो हमें जरूरी आदेश देना पड़ेगा। बता दे सोमवार को मामले की अगली सुनवाई होगी, जिसके मद्देनज़र यूपी सरकार के वकील ने कहा कि सरकार से निर्देश लेकर वह सोमवार को अदालत को जवाब देंगे।
🔲 सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से सोमवार को अपने फैसले से कोर्ट को अवगत कराने को कहा, नहीं तो कोर्ट आदेश जारी कर देगा – ANI
— NewsMobile Samachar (@NewsMobileHindi) July 16, 2021
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा – हरिद्वार से गंगा जल लाने की न मिले इजाजत, मंदिरों के पास की जाए टैंकर की व्यवस्था।
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि राज्य सरकारों को कोरोना के मद्देनजर हरिद्वार से गंगा जल लाने के लिए कांवड़ियों की आवाजाही की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हलफनामा में इस बात का भी जिक्र है कि धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों को टैंकरों के माध्यम से ‘गंगा जल’ उपलब्ध कराने के लिए सिस्टम तैयार करना चाहिए।
Centre files affidavit in SC -State govts mustn't permit movement of Kanwariyas for bringing 'Ganga Jal' from Haridwar in view of #COVID19. However, considering religious sentiments, State govts must develop system to make 'Ganga Jal' available via tankers at designated locations pic.twitter.com/oliWcKl0vo
— ANI (@ANI) July 16, 2021
राज्य करे सुनिश्चित कि कोरोना प्रोटोकॉल का हो पालन।
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने यह भी कहा कि राज्य सरकारों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि भक्तों के बीच गंगाजल के वितरण और आस-पास के शिव मंदिरों में ऐसे भक्तों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को सामाजिक दूरी, मास्क पहनने और COVID के उचित व्यवहार और कोरोना के आवश्यक सभी कदमों का पालन करना चाहिए।
Centre further tells SC that State govts must ensure that distribution of 'Ganga Jal' among devotees &rituals by such devotees in the nearby Shiv Temples take place while mandatorily ensuring social distancing, wearing masks & adhering to all steps required during #COVID19 crisis
— ANI (@ANI) July 16, 2021
सुप्रीम कोर्ट ने मामले का लिया था स्वतः संज्ञान।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को रद कर दिया है लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी एहतियात बरतते हुए इस यात्रा की अनुमति दे दी है। योगी के इस आदेश पर हैरानी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र को नोटिस जारी किया था।
25 जुलाई से प्रस्तावित कांवड़ यात्रा कि तैयारी यूपी में हो चुकी है पूरी।
गौरतलब है कि राज्य में 25 जुलाई से प्रस्तावित कांवड़ यात्रा के लिए कोरोना प्रोटोकाल के साथ पूरी तैयारी हो चुकी है। इसके तहत प्रत्येक श्रद्धालु को अपने साथ RTPCR नेगेटिव रिपोर्ट रखना होगा। वे शिव मंदिरों में गंगाजल चढ़ा सकते हैं लेकिन शारीरिक दूरी समेत तमाम कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए।
उत्तरप्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बोले, सख्ती से होगा गाइडलाइन का पालन।
इधर उप्र के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप ने कहा कि आगामी 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरु होगी और इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। हर साल निकाली जाने वाली कावड़ यात्रा के लिए जिला स्तर पर अधिकारियों द्वारा तैयारी की जा रही है।