NEET UG मामले में सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल
नई दिल्ली: NEET UG परीक्षा 2024 से जुड़ा मामले में ED-CBI व अन्य मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया है. मामला 8 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है.
दरअसल, NEET-UG मामले में एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से NEET-UG 2024 परीक्षा में कथित अनियमितताओं की ED जांच की मांग की. याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि ED को आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत जांच का आदेश दिया जाना चाहिए. ED-CBI एजेंसियों से जांच कराने की मांग को लेकर दाखिल नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 जुलाई को नियमित पीठ के समक्ष होने वाली सभी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अपनी बात रखें.
गौरतलब है कि, बीते दिनों यूजी-एनईईटी और यूजीसी-नेट परीक्षाओं पर बड़े पैमाने पर विवाद के बीच, केंद्र ने पेपर लीक और धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से कड़े कदम उठाए हैं. केंद्र द्वारा आधिकारिक तौर पर अधिसूचित सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024, ऐसे कदाचार में शामिल लोगों के लिए गंभीर दंड का प्रावधान करता है. इन प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं पर हालिया हंगामे और कानूनी चुनौतियों के बाद फरवरी में पारित कानून शुक्रवार को प्रभावी हुआ.





