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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया नया Income Tax Bill 2025

गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद संसद में नया आयकर विधेयक पेश किया. यह विधेयक, जो 1961 के आयकर अधिनियम की जगह लेगा, का उद्देश्य भारत की कर प्रणाली को आधुनिक और सरल बनाना है.
सीतारमण ने स्पीकर ओम बिरला से विधेयक को सदन की प्रवर समिति को भेजने का अनुरोध किया. हालांकि विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने आपत्ति जताई, लेकिन सदन ने इसे पेश करने के लिए ध्वनियम से प्रस्ताव पारित कर दिया. बिल पेश करते हुए सीतारमण ने स्पीकर से मसौदा कानून को प्रवर समिति को सौंपने का आग्रह किया, जो अगले सत्र के आखिरी दिन तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगी. उन्होंने स्पीकर से पैनल की संरचना और दिशा-निर्देशों पर निर्णय लेने का भी अनुरोध किया.
- नए बिल के तहत छूट से लेकर नए नियमों को अलग-अलग सेक्शन में विस्तार से बताया गया है. नए बिल के तहत कुल 536 सेंक्शन, 16 अनुसूचियां और कुल 23 चैप्टर्स हैं.
- मौजूदा कानून में कुल 14 अनुसूचियां हैं लेकिन अब नए बिल में इसकी संख्या को बढ़ाकर 16 कर दिया गया है.
- सरकार ने नए आयकर विधेयक 2025 को अप्रैल 2026 से तक लागू करने का प्रस्ताव दिया है.यानी ये साफ है कि नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है.
- नए कानून के तहत टोटल इनकम कैलकुलेशन के लिए होम प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन से इनकम समेत कुछ धाराओं या अनुसूचियों के तहत कोई छूट या कटौती नहीं होगी.
- नए कानून के तहत डिफेंस सर्विस जैसे आर्मी, पैरा फोर्स और अन्य कर्मचारियों को मिले ग्रेच्युटी को टैक्स से छूट दी जाएगी. मेडिकल, होम लोन, पीएफ, हायर एजुकेशन पर लोन जैसे लोन्स पर टैक्स छूट जारी रखा गया है.





