दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर कोर्ट ने लगाई लताड़, अभी लागू रहेंगी GRAP-4 की पाबंदियां
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण को लेकर एक बार फिर शाक्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने GRAP-IV के नियमों में ढील देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ढील तभी मिलेगी जब प्रदूषण कम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगते हुए कहा कि कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। अदालत ने कहा कि सरकारी एजेंसियों और दिल्ली पुलिस के बीच समन्वय की कमी है। फिलहाल दिल्ली में फिल्हाल ग्रैप-4 जारी रहेगा।
दिल्ली में फिलहाल ग्रैप-4 लाग है और कोर्ट पांच दिसंबर को इस मामले पर सुनवाई करेगा। बेंच ने कहा- अगले तीन दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) लेवल में गिरावट देखने के बाद ही GRAP-IV पाबंदियों में ढील दी जाएगी।
कोर्ट ने दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और यूपी सरकार से पूछा कि, ‘ GRAP-IV पाबंदियां लागू होने के बाद कितने कंस्ट्रक्शन मजदूरों को कितना भुगतान किया। 5 दिसंबर को वे सुनवाई में मौजूद रहें।’ दरअसल, GRAP-IV के तहत कंस्ट्रक्शन पर रोक रहती है। कोर्ट ने राज्य सरकारों को आदेश दिया था कि काम बंद होने पर मजदूरों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ेगा, उन्हें आर्थिक मदद दें।
दिल्ली सरकार ने बताया कि उसने 90,000 कंस्ट्रक्शन मजदूरों को तत्काल 5,000 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है। कुल 13 लाख मजदूर हैं, फिलहाल समस्या वैरिफिकेशन की है।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में आयोग को उसकी जिम्मेदारी का अहसास कराया। कोर्ट ने 18 नवंबर से GRAP-IV की पाबंदियां लगाई हैं। पहले स्कूल भी बंद थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश व छूट के बाद दोबारा से स्कूल खुल गए हैं। हालांकि दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्यों पर अब भी रोक लगी है। बीच में दिल्ली में हवा की रफ्तार थोड़ी बढ़ने से AQI कम हुआ था लेकिन दोबारा से प्रदूषण का लेवल बढ़ गया है।