केंद्र सरकार आयातित कोयला बिजली संयंत्रों को दिए आदेश कहा: पूरी क्षमता से करें उत्पादन
बिजली की डिमांड में 20 फीसदी की बढ़ोतरी को देखते हुए बिजली मंत्रालय ने गुरुवार को सभी आयातित कोयला बिजली संयंत्रों को पूरी क्षमता से चलाने का आदेश दिया। बिजली अधिनियम, 2003 के तहत गुरुवार को एक अहम कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने उन कंपनियों के लिए हर स्थिति में अपने संयंत्र को चालू करने का निर्देश दिया है। जिन निजी कंपनियों बिजली बनाने का लाइसेंस लेने के बावजूद विदेश से कोयला आयात करने में आनाकानी की है।
शुक्रवार को केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह ने देश में बिजली की स्थिति पर राज्यों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। इसमें उन्होंने राज्य सरकारों के साथ निजी सेक्टर के ताप बिजली संयंत्रों से गुजारिश किया कि वो घरेलू कोयला मे 10 फीसद आयातित कोयला निश्चित तौर पर मिश्रित करें। उन्होंने कहा कि घरेलू कोयला की दिक्कतों को देखते हुए यह बहुत ही जरूरी है। इस बारे में अभी कदम उठाया जाए ताकि आने वाले दिनों में बिजली की बढ़ी हुई मांग को पूरा किया जा सके। इसके साथ ही राज्यों को यह भी कहा कि वो कैप्टिव कोयला ब्लाकों से कोयला उत्पादन बढ़ाने पर ज्यादा जोर दे।