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बिलकिस बनो का केस अब सुप्रीम कोर्ट पंहुचा, राज्य सरकार द्वारा दिए गए दोषियों की रिहाई के फैसले को दी चुनौती

बिलकिस बानो: फाइल फोटो
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बिलकिस बनो का केस अब सुप्रीम कोर्ट पंहुचा, राज्य सरकार द्वारा दिए गए दोषियों की रिहाई के फैसले को दी चुनौती

 

गुजरात के चर्चित बिलकिस बानो गैंगरेप के दोषियों की रिहाई का मामला इन दिनों सुर्ख़ियों में हैं। मंगलवार को यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल, बिलकिस बानो केस के दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मंगलवार को CJI की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच के समक्ष बिलकिस बानो मामले उठाया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता अपर्णा भेट ने कोर्ट से मामले की सुनवाई जल्द करने आग्रह किया। जिस पर कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।

शीर्ष अदालत में दायर याचिका में जल्द सुनवाई की मांग की गई है। कपिल सिब्बल ने कहा कि मामले की सुनवाई बुधवार यानी कल ही हो। इस पर सीजेआई ने कहा है कि वो देखेंगे। इस मामले में 11 दोषी 15 अगस्त को गोधरा उप जेल से बाहर आए। गुजरात सरकार ने कैदियों को माफी नीति के तहत दोषियों की रिहाई को मंजूरी दी। सभी ने जेल में 15 साल की सजा पूरी कर ली थी।

यह है बिलकिस बानो का पूरा मामला

गौरतलब है कि गोधरा कांड के बाद गुजरात में दंगे भड़क गए थे और इसी दंगे के दौरान 3 मार्च 2002 को दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका के रंधिकपुर गांव में भीड़ ने बिलकिस बानो के परिवार पर हमला किया था। बिलकिस बानो, जो उस समय पाँच महीने की गर्भवती थी, के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसके परिवार के सात सदस्यों को दंगाइयों ने निर्मम हत्या कर दी थी।