नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में विभाजित फैसला सुनाया. अब बड़ी बेंच का गठन करने के लिए CJI को मामला भेजा जा रहा है.
कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाले उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा था. जबकि न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने उन्हें अनुमति दी.
न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता के मुताबिक कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में विभाजित फैसला होने के कारण मामला उचित दिशा के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया है.
🔲 कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में विभाजित फैसला होने के कारण न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता का कहना है कि मामला उचित दिशा के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया है।#KarnatakaHijabRow pic.twitter.com/YfqtgxFLg8
— NewsMobile Samachar (@NewsMobileHindi) October 13, 2022
वकील वरूण सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी हाई कोर्ट का फैसला लागू रहेगा क्योंकि एक जज ने याचिका को खारिज किया है और दूसरे ने उसे खारिज नहीं किया है. अब हाई कोर्ट का फैसला तब तक जारी रहेगा जब तक किसी बड़े बेंच का फैसला नहीं आ जाता है.