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पूर्व MLA और माफिया मुख़्तार अंसारी को कोर्ट ने किया दोषी करार, 19 साल पहले जेलर को धमकाने के मामले में सुनाया फैसला 

पूर्व MLA और माफिया मुख़्तार अंसारी को कोर्ट ने किया दोषी करार, 19 साल पहले जेलर को धमकाने के मामले में सुनाया फैसला 

 

उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें काम नहीं हो रही हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजधानी लखनऊ के आलमबाग थाने के एक आपराधिक मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। साल 2003 के एक मामले में कोर्ट ने मुख्तार को दोषी पाया है। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए बाहुबली को सात साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 37 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोंका है।

बता दें वर्ष 2003 में तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने थाना आलमबाग में मुख्तार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसके अनुसार जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। साथ ही उनके साथ गाली गलौज करते हुए मुख्तार ने उन पर पिस्तौल भी तान दी थी। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने मुख्तार को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने अपील दाखिल की थी।

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न्यूज़ मोबाइल ब्यूरो

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