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सुप्रीम कोर्ट में गुजरात दंगे को लेकर पीएम मोदी को क्लीन चिट, ख़ारिज हुई ज़किया जाफरी की याचिका

सुप्रीम कोर्ट में गुजरात दंगे को लेकर पीएम मोदी को क्लीन चिट, ख़ारिज हुई ज़किया जाफरी की याचिका

साल 2002 के दौरान गुजरात में हुए दंगे को लेकर एसआईटी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी। एसआईटी इसी रिपोर्ट के खिलाफ  जकिया जाफरी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. सुनावाई के दौरान कोर्ट ने राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली क्लीन चिट को बरकरार रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की जांच रिपोर्ट को सही माना है। कोर्ट ने 2002 दंगों के पीछे ‘बड़ी साजिश’ की जांच से इनकार करते हुए दिवंगत कांग्रेस नेता जाकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी है।

जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने ये फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने सात महीने पहले 9 दिसंबर 2021 को जाकिया जाफरी की याचिका पर मैराथन सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। गुजरात दंगों की जांच के लिए बनी एसआईटी ने तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी।

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न्यूज़ मोबाइल ब्यूरो

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