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दहेज के लालच में मौत! सुप्रीम कोर्ट का सख्त संदेश अब नहीं चलेगी बर्बरता

Supreme Court of India ने दहेज हत्या के मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि यह समाज पर एक गंभीर कलंक है और मानव गरिमा का खुला उल्लंघन है। अदालत ने देशभर की निचली अदालतों से ऐसे मामलों में सख्ती बरतने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की बात कही है।

पटना हाई कोर्ट के फैसले पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में Patna High Court द्वारा दिए गए जमानत आदेश को रद्द कर दिया। यह मामला बिहार का है, जहां एक महिला की शादी के डेढ़ साल के भीतर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मृतका की मां ने आरोप लगाया था कि दहेज की लगातार मांग और प्रताड़ना के कारण उसकी बेटी की जान गई।

दहेज के लिए लगातार दबाव और हिंसा

एफआईआर के अनुसार, शादी के समय पहले ही बड़ी रकम और गहने दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद आरोपी और उसके परिवार की ओर से अतिरिक्त दहेज की मांग जारी रही। इसमें मोटरसाइकिल, फ्रिज और अन्य सामान की मांग शामिल थी। शिकायत में यह भी कहा गया कि मांग पूरी न होने पर महिला को जान से मारने की धमकी दी जाती थी।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोली सच्चाई

मेडिकल रिपोर्ट में महिला के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले, जिनमें सिर की हड्डी टूटना, शरीर के कई हिस्सों में फ्रैक्चर और अंदरूनी चोटें शामिल थीं। डॉक्टरों के अनुसार, मौत का कारण सिर में गंभीर चोट के कारण अत्यधिक रक्तस्राव और शॉक था, जिसने मामले को और गंभीर बना दिया।

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज हत्या जैसे गंभीर मामलों में जमानत देते समय बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि सिर्फ हिरासत की अवधि या ट्रायल में देरी को आधार बनाकर जमानत नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने आरोपी को एक हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है, अन्यथा उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जाएगा।

तेजी से ट्रायल पूरा करने का निर्देश

अदालत ने निचली अदालत को निर्देश दिया है कि इस मामले की सुनवाई छह महीने के भीतर पूरी की जाए। साथ ही, यह भी कहा गया कि ऐसे मामलों में लापरवाही या सतही दृष्टिकोण न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कमजोर कर सकता है।

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न्यूज़ मोबाइल ब्यूरो

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